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श्री कृष्ण जन्मभूमि के करोड़ों की संपत्ति पर दावा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास केस लड़ने के पैसे नहीं, जानिए क्या है पूरा मामला

श्री कृष्ण जन्मभूमि के करोड़ों की संपत्ति पर दावा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास केस लड़ने के पैसे नहीं, जानिए क्या है पूरा मामला

DESK: श्री कृष्णजन्मभूमि के करोड़ों की संपत्ति पर दावा करने वाले मस्लिम पक्ष के पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं है। मुस्लिम पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उनके पास पैसों की कमी ना हो। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी केस की सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला दिया था। वहीं इस फैसले के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह इलाहाबाद कोर्ट में केस नहीं लड़ सकती है। 

बता दें कि, इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दो दलील दी थी। जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उनके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दूसरी अपील की कि इस मामले में को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उनके पास पैसे की कमी ना हो। हालांकि,  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई टिप्पणी ना करते हुए सुनवाई को 30 अक्टूबर तक टाल दी है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। वहीं मामले को लेकर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। मथुरा सिविल कोर्ट में हमने धारा 24 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मांग की गई कि कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी विवादों को मूल सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर का दूसरा रिमाइंडर जारी किया, जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कितने मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है।”   

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इस सर्वे की इसलिए मांग की गई ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं?

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