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बिहार में थर्मोकोल और प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध टला, अगले साल जुलाई से होगा लागू

बिहार में थर्मोकोल और प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध टला, अगले साल जुलाई से होगा लागू

पटना. बिहार में  फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध लगने का मामला टल गया है. इसको लेकर बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवतर्न विभाग ने आदेश जारी किया है. यह अगले साल एक जुलाई 2022 से लागू होगा. इसके तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत 50 माइक्रॉन्स से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु के पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर प्रतिबंधित है. इसको लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश अगले साल एक जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा.

बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना के माध्यम से सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत की परिसीमा में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन प्रदत्त शक्तियों और राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें थर्मोकोल या प्लास्टिक लगे प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी या प्लास्टिक के थैले पर बैन लगाय दिया गया है.

अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम की डंडिया थर्मोकोल की सजावटी सामग्री सहित प्लास्टिक से जुड़े सभी सभी वस्तु शामिल है.



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