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नवादा में उपभोक्ता आयोग ने यूपी की कंपनी पर लगाया जुर्माना, सूद सहित पैसे वापस करने का दिया आदेश

नवादा में उपभोक्ता आयोग ने यूपी की कंपनी पर लगाया जुर्माना, सूद सहित पैसे वापस करने का दिया आदेश

NAWADA : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग ने मेसर्स वैष्णवी एग्रोपलास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पर जुर्माना लगाया है। सेवा में त्रुटि का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया गया है। यह कम्पनी उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अंतर्गत वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के माया बिगहा निवासी अमित कुमार सिन्हा अपने जीवन यापन के लिये मशरूम की उपज करते हैं। इस कार्य के लिये नारियल का बुरादा का उपयोग किया जाता है। अमित ने मेसर्स वैष्णवी कम्पनी के साथ नारियल का बुरादा का सौदा तय किया। तय राशि में 57 हजार रूपये चेक के माध्यम से 24 जून 19 को कंपनी के आईसीआईसीआई बैंक के खाता में भुगतान किया।

 बावजूद कम्पनी ने नारियल के बुरादा की आपूर्ति परिवादी को नहीं किया। तब परिवादी ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। परिवादी के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के अवलोकन के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने विपक्षी कम्पनी के निदेशक एवं कम्पनी को सेवा में त्रुटि का दोषी करार देते हुए अग्रिम भेजी गई राशि 57 हजार रूपये को सूद सहित वापस करने का आदेश पारित किया तथा हर्जाना के रूप मे 30 हजार रूपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट

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