उपभोक्ताओं को अब नहीं काटने पड़ेंगे कनेक्शन के लिए बिजली कंपनियों के चक्कर, नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी

उपभोक्ताओं को अब नहीं काटने पड़ेंगे कनेक्शन के लिए बिजली कंप

PATNA: बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेना और अधिक आसान होने वाला है। इसके लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बिहार विद्युत विनिायामक आयोग यानी बीईआरसी ने बिजली सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने की कवायद शुरु कर दी है। नए नियमों के तहत बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन, नाम में बदलाव, लोड बढ़ाने या घटाने जैसे कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने होंगे। इसके लिए एक खास वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। लोग चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकेंगे।

15 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, शहरों में 3 दिन, दूसरे नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर बिजली कंपनियों पर हर दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। BERC ने इस बारे में लोगों और दूसरे पक्षों से 14 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।  

बिजली कंपनियों पर कसे जाएंगे नकेल

BERC ने इस बारे में लोगों और दूसरे पक्षों से 14 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। 21 अगस्त 2024 को एक जन सुनवाई भी होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी राय रख सकेगा। इसके बाद ही आयोग इस पर कोई अंतिम फैसला लेगा। नए नियमों के मुताबिक, बिजली कंपनियों को अपनी वेबसाइट और सभी दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर नए कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर बदलने, उपभोक्ता श्रेणी बदलने, लोड बढ़ाने या घटाने, नाम बदलने, मालिकाना हक बदलने और कनेक्शन ट्रांसफर करने की पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी मुफ्त में डाउनलोड की जा सकेगी।

कैसे होगा आवेदन

ऑनलाइन आवेदन पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन को 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड करके रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही कंपनी को आवेदन मिल गया समझा जाएगा। आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी एक सिस्टम होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से लोग वेबसाइट, मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। इससे उन्हें पता चलता रहेगा कि साइट निरीक्षण, बाहरी कनेक्शन, मीटर लगाने और कनेक्शन चालू करने का काम कब होगा। 10 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए आवेदकों को सिर्फ अपना पहचान पत्र देना होगा। अगर पहचान पत्र पर कनेक्शन वाले जगह का पता लिखा है तो उन्हें अलग से कोई दूसरा प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी।