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CORONA LOCKDOWN : जिला प्रशासन ने वापस लिया फैसला, लेकिन दुकानों को खोलने के लिए कई अल्टनेट व्यवस्था, धारा 144 भी लागू

CORONA LOCKDOWN : जिला प्रशासन ने वापस लिया फैसला, लेकिन दुकानों को खोलने के लिए कई अल्टनेट व्यवस्था, धारा 144 भी लागू

NAWADA : जिले में चार दिनों के लिए जारी लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया गया है।अब राज्य सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा । हालांकि दुकानें अल्टरनेट व्यवस्था के तहत ही खोली जा सकेगी।यानि कि जिन दुकानों को जिस दिन खोलने का आदेश जारी है , उसी व्यवस्था के तहत दुकानें खुलेंगी।लेकिन शाम चार बजे हर हालत में दुकानों को बंद कर देना है। अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।शाम छह बजे से अगले दिन सुबह छह तक कफ्यूं रहेगा । इस दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने , बेवजह आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा । इसके साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है । जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

दुकानों को खोलने श्रेणी 1 : प्रतिदिन खुलने वाली दुकाने प्रतिष्ठान किराना दुकान मिल्क बूध , डेयरी दवा दुकान सभी अस्पताल ईकॉमर्स सेवा अनाज मंडी फल - सब्जी की दुकानें मीट मछली की दुकानें पशुचारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑटोमोबाइल्स वर्क्स शॉप , गैरेज , सर्विसिंग सेंटर पेट्रोल पंप , गैस एजेंसी , अन्य आवश्यक सेवाएं ऑटोमोबाइल टायर एंड ट्यूब ल्यूबरीकैंट , स्पेयर पार्टस ( मोटरसाइकिल , वाहन स्कूटर मरम्मत सहित ) निर्माण सामग्री के भडारण एवं विक्री से संबंधित प्रतिष्ठान ( सिमेंट , छड़ , स्टील , वाल , गिट्टी , लॉक , प्लास्टिक पाइप , हार्डवेयर सेनेटरी , फिटिंग , लोहा , पेंट , शटरिंग सामग्री. साइकिल दुकान साइकिल मरम्मती, मोची आदि शामिल हैं

श्रेणी 2 : सोमवार , कुपवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें प्रतिष्ठान इलेक्ट्रीकल गुड्स , पंखा , कूलर , एयर कंडीशन ( बिक्री एवं मरम्मत सहित ) इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मोबाइल , कंप्यूटर , लैपटॉप , यूपीएस , बैट्री ( बिक्री एवं मरम्मत सहित ) सैलुन , ब्यूटी पॉर्लर , फर्नीचर की दुकान • सोना - चांदी की दुकान

श्रेणी 3 : मंगलवार , गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें / प्रतिष्ठान • कपड़े की दुकान ( रेडीमेड सहित ) • बर्तन की दुकान • जूता - चप्पल की दुकान, खेल - कूद की सामग्री, ड्राइ क्लीनर्स की दुकान • कृषि कार्य एवं यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान • अन्य वैसी सभी दुकानें जो श्रेणी 1 व 2 में नहीं हैं ।

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