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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40 लाख रूपये मुआवजे का दिया आदेश

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40 लाख रूपये मुआवजे का दिया आदेश

BHAGALPUR : भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित दस कोर्ट भवन में शनिवार को विशेष पॉक्सो के एडीजे 7 एमपी सिंह की अदालत में तिहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई। जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद साह और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की। 

दरअसल मामला पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है। जहां मामले में अभियुक्त अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और चाकू से उनकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया। जिसमें कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई और आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी (जीवित रहने तक जेल) कारावास की सजा सुनाई गई। 


उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10,10 लाख देने की बात कही। बता दें की तिहरे कांड के चार अभियुक्तों में शामिल बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही अभियुक्तों को पचास हजार रुपए अर्थदंड देने का भी निर्णय सुनाया गया था।

भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट 

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