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तेरह साल पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 25 हज़ार का आर्थिक दंड

तेरह साल पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 25 हज़ार का आर्थिक दंड

LAKHISARAI: तेरह साल पहले जिले हुए में एक हत्याकांड में एडीजे 2 ने सजा का एलान किया है. इस मामले में माननीय न्यायालय की ओर से अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उसपर 25 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. 

बताते चलें की हत्याकांड को लेकर लखीसराय थाना कांड संख्या 221/2006 दर्ज कराया गया था. इस मामले की सुनवाई पिछले 13 सालों से की जा रही थी. आज इस मामले के कोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है. 

जिले के बेलौरी गांव में 12 जून 2006 को दिलीप कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मनोज यादव उर्फ़ टेमना यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

लखीसराय से संजीव कुमार की रिपोर्ट 

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