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क्रूज ड्रग्स केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े को दी राहत, गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

क्रूज ड्रग्स केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े को दी राहत, गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

Desk. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल तत्काल गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले वानखेड़े को नोटिस देकर सूचित करना होगा. वहीं हाईकोर्ट ने मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट भी दी है. बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रभाकर सैल ने क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वत का आरोप लगया है, जिसे मुंबई पुलिस सहित एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है.

आर्यन खान मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. वानखेड़े ने यह याचिका उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर शुरू की गई जांच के खिलाफ दायर की है. वानखेड़े ने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाई है. साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.  

वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सरकारी वकील ने वानखेड़े की याचिका का विरोध किया. सरकारी वकील ने हाईकोर्ट बेंच से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग शिकायत मिली हैं. इनकी जांच अभी शुरू की गई है, जिसे एसीपी लेवल का अफसर लीड कर रहा है. अभी तक वानखेड़े के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. ऐसे में उनकी तरफ से यह याचिका बेहद प्री-मैच्योर स्टेज पर दाखिल की गई है.

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