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लोहरदगा जिले के सभी क्षेत्रों से हटाई गई कर्फ्यू, लागू रहेगा धारा 144

लोहरदगा जिले के सभी क्षेत्रों से हटाई गई कर्फ्यू, लागू रहेगा धारा 144

LOHARDAGA : जिले में बीते 23 जनवरी को सीएए के समर्थन में निकाली गई रैली पर हुए पथराव के बाद वहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के बाद पूरे जिले में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. 

तनाव के बाद एहतियातन जिले के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। आज जिला प्रशासन की ओर से सभी क्षेत्रों से कर्फ्यू को हटाने का एलान किया गया है। 

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा, प्रखंडों से प्राप्त विधि व्यवस्था प्रतिवेदन एवं विभिन्न स्तरों पर हुए आसूचना संग्रहण के उपरांत यह निकर्ष निकलता है कि जिले में वर्तमान में शांति व्यवस्था की स्थिति स्थापित है। अतः दिनांक 06.02.2020 के प्रातः 5.00 बजे से  सम्पूर्ण क्षेत्र से कर्फ्यू  हटा ली जाती है। 

किंतु 23 जनवरी2020 की घटना क्रम के आलोक में सतर्कता बरतना  आवश्यक है अतःजिले में  धारा 144 द.प्र.स. के तहत सिर्फ निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा जिसकी शर्तें निम्न हैं:-

1.किसी भी स्थल  पर चार या चार से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे*।

2.कोई भी ब्यक्ति विना पूर्व अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न जुलूस निकलेगा।

3.कोई भी व्यक्ति जातीय,धार्मिक एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढाने  वाला कार्य नही करेंगे।

4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएंगे एव शांति व्यवस्था को भंग करने वाले संदेशों का आदान प्रदान नही करेंगे।

5.कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तेजक भाषण का सम्प्रेषण नही करेगा।

6.कोई भी ब्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा।

7.कोई भो व्यक्ति  किसी प्रकार का अश्त्र शस्त्र आदि विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेग़ा नही किसी व्यक्ति को  ऐसा करने के लिये उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा।यह आदेश सिक्ख समुदाय के व्यक्तिओ को कृपाण धारण करने तथा वृद्ध व्यक्तिओ के लाठी लेकर चलने पर लागू नही होगा।

8.कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया /व्हाट्स एप ग्रुप पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण नही करेगा।

9.कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल ,धर्मिक स्थल पर ,सड़क या मकान के छत पर ,इंट पत्थर का ढेर,कांच,बोत्तल इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा।

10.क्रम सं01 एवं 2 शव यात्रा एवं विवाह पर लागू नही होगा।

11.यह आदेश सरकारी कार्यो एवं विधि व्यवस्था पर लगे व्यक्तिओ पर लागू नही होगा।

कुंदन की रिपोर्ट

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