पटना हाई कोर्ट ने अभी तक जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में दरभंगा के कलक्टर से जवाब तलब किया है।कोर्ट ने हलफ़नामा दायर कर कलक्टर को ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि पिछले सात साल में इस मामले में क्या प्रगति हुई है?
ऐसा नहीं करने पर उन्हें बतौर हर्जाना 5000 रुपया हाई कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराना होगा।जस्टिस राजीव राय ने राम कुमार लाल दास तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिकायों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता रतन कुमार कुमर, ऋतम्भरा कुमारी और प्रसून कुमार ने रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से देवेंद्र कुमार सिन्हा कोर्ट में प्रस्तुत किया।इस मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी।