PATNA: भारत सरकार ने लॉकडाउन में दूकान खोलने की अनुमति दी है।अब राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से इस पर निर्णय ले रही हैं।बिहार में दूकान खोलने पर आज शाम में निर्णय होगा।
सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस पर शाम में सभी विभाग के सचिव के साथ बैठक होगी।उन्होंने कहा कि शाम पांच बजे अधिकारियों की बैठक में तय होगा कि क्या निर्णय लेना है।
गृह मंत्रालय ने इस संबंध में देर रात जारी किए थे।उस आदेश के मुताबिक शहरों में वैसे सभी दुकान खुलेंगी, जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में न हों. यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी, सोसायटी या दूसरे शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खुल जाएंगी. अब आप जरूरत का सामान पड़ोस के किराना स्टोर्स से बेझिझक खरीद सकते हैं. हालांकि आप दुकान जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें.
भारत सरकार के आदेश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे सभी दुकानें खुलेंगी, जो शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं. यह छूट उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगम और नगरपालिका के दायरे में नहीं आते हैं. इसका मतलब ये है कि नगरनिगम और नगरपालिका के दायरे में आने वाली दुकानों, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अब भी शटर गिरे रहेंगे. सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानों पर बंदी अभी कायम रहेगी