आदेश का उल्लंघन : हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा, यहां बना दिया शादी के लिए कम्यूनिटी हॉल

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीव नगर क्षेत्र में चित्रगुप्त मन्दिर के आसपास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को पटना हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अख्तियार किया।।  दीपक कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सभी अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का सख्त आदेश दिया। प्रशासनिक आदेश जारी होने के बावजूद एक साल से अतिक्रमण है, लेकिन अब तक ये अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है।   

कोर्ट ने पटना  के डीएम को इस बारे में कार्रवाई रिपोर्ट 26 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश  दिया है। कोर्ट को बताया गया कि  बार बार अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद उक्त मन्दिर के पास  करीब 90 डेसीमल ज़मीन पर शादी का कम्युनिटी हॉल व पंडाल खड़ा कर दिया गया है।

साथ ही पिछले साल 20 जून को जिला दंडाधिकारी ने पुलिस बल तक भेजा, लेकिन सब को  वापस लौटना पड़ा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई की जाएगी।