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सभी जिलों के डीटीओ में 31 मार्च तक कामकाज बंद, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन और टैक्स का भुगतान

सभी जिलों के डीटीओ में 31 मार्च तक कामकाज बंद, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन और टैक्स का भुगतान

PATNA : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं टैक्स का भुगतान ऑनलाइन होगा. बीएस-4 वाहन का निबंधन 31 मार्च के बाद नहीं हो सकता है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन .है इसलिए विशेष परिस्थिति में यह निर्णय लिया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने ऑनलाइन टैक्स एवं वाहन रजिस्ट्रेशन को छोड़ कर जिला परिवहन कार्यालयों में होने वाले सभी कार्यों को 31 मार्च तक रोक लगाने का आदेश दिया है. 

महामारी एक्ट में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के विनिमय के संबंध में यथोचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा सचिव परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया गया है. इसी आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है. 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिला परिवहन कार्यालयों में केवल वाहन रजिस्ट्रेशन का काम होगा.  क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 31 मार्च 2020 तक भारत स्टेज - 4 के वाहनों के विक्रय एवं निबंधन काम किया जाना है. परमिट, डीएल आदि किसी तरह का काम डीटीओ काउंटर से नहीं होगा. 

वाहन निबंधन के कार्य के लिए किसी को जिला परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा. इस संबंध में परिवहन सचिव ने निबंधन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि डीलरों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए कागजातों के आधार पर निबंधन की कार्रवाई की जाए. 

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट

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