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बालू के लपेटे में DTO ! चचेरे भाई के अकाउंट में 40 लाख व होमगार्ड के 40 हजार के चक्कर में फंस गए लखीसराय डीटीओ, EOU ने 17 अगस्त को ही केस दर्ज करने का दिया था आदेश,जानें पूरा मामला...

बालू के लपेटे में DTO !  चचेरे भाई के अकाउंट में 40 लाख व होमगार्ड के 40 हजार के चक्कर में फंस गए लखीसराय डीटीओ, EOU ने 17 अगस्त को ही केस दर्ज करने का दिया था आदेश,जानें पूरा मामला...

PATNA: लखीसराय के वर्तमान डीटीओ के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. आर्थिक अपराध इकाई ने जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया. इओयू की रिपोर्ट के बाद डीटीओ मोहम्मद जियाउल्लाह,चचेरे भाई व होमगार्ड जवान के खिलाफ 28 अगस्त 2023 में केस दर्ज किया गया. भभुआ के पूर्व डीपीआरओ व वर्तमान में लखीसराय जिले के डीटीओ,चचेरे भाई व एक होमगार्ड पर कैमूर जिले में बालू घाट की बंदोबस्ती के नाम पर एक शख्स से चालीस लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है. इस मामले में जब निगरानी की अदालत ने लखीसराय डीटीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, तब जाकर मामला सार्वजनिक हुआ है. हालांकि लखीसराय के डीटीओ मोहम्मद जियाउल्लाह ने तमाम आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है और कहा कि उन्हें इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है. जिसने कंप्लेन किया है वह उनसे पैसे की डिमांड करता था. पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की बात करता था.    

ईओयू ने जांच कर केस दर्ज करने का भेजा था पत्र

आर्थिक अपराध इकाई के एसपी ने 17 अगस्त 2023 को कैमूर के एसपी को पत्र लिखा था. जिसमें वर्ष 2017-18 में भभुआ जिले में पदस्थापित डीपीआरओ मोहम्मद जियाउल्लाह एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिया था. आर्थिक अपराध इकाई ने कैमूर एसपी को भेजे पत्र में कहा था कि आवेदक दीवान शहंशाह खान ने रोहतास के निवर्तमान जिला परिवहन पदाधिकारी वर्तमान में लखीसराय के डीटीओ मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी एवं उसके चचेरा भाई पर साजिश के तहत प्रलोभन देकर 40 लाख रुपया बालू खदान बंदोबस्ती के नाम पर ठगी करने के आरोप लगाए थे. इन आरोपों की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 7 दिसंबर 2021 को पुलिस निरीक्षक संजय कुमार-2 को जांचकर्ता नियुक्त किया था. शिकायतकर्ता से मिले दस्तावेजों का जांच कराई गई. अनुमंडल लोक अभियोजक पटना के द्वारा मंतव्य की मांग की गई, जिसमें मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी, मोहम्मद जबीरूल्लाह अंसारी और होमगार्ड शमशेर के विरुद्ध धारा 168, 40,6 420, 120 बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया आरोप बनते देखा गया. 

28 अगस्त को लखीसराय डीटीओ के खिलाफ दर्ज हुआ था केस 

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भी जांच कराई गई. जिसमें सीडीआर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सीएएफ, दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो कन्वर्सेशन, सीडी को संग्रहित किया गया. जिसमें तीनों आरोपियों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संलिप्तता पाई गई. मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी 2017-18 तक कैमूर जिले में पदस्थापित रहे हैं. परिस्थितिजन्य वित्तीय लाभ हेतु विश्वास में लेकर झांसे में लेना एवं षड्यंत्र करने का मजबूत संभावना बनते दिख रहा है. इकाई द्वारा जांच में पाए गए दस्तावेज एवं आरोपी की उपस्थिति के लिए सीधे तौर पर एवं विभाग के माध्यम से भी इन्हें तीन नोटिस भेजा गया. बावजूद इसके पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए. इससे प्रथम दृस्टया आरोप बन रहा है. ऐसे में मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी वर्तमान डीटीओ लखीसराय समेत अन्य तीनों के खिलाफ केस दर्ज करें. अगर डीटीओ के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत साक्ष्य प्राप्त होता है तो उसे जोड़ते हुए आर्थिक अपराध इकाई को सूचित करें.ईओयू की चिट्ठी के बाद कैमूर एसपी ने 22 अगस्त 2023 को भभुआ के थाना अध्यक्ष को पत्र भेजा जिसमें प्राथमिक की दर्ज करने को कहा गया . एसपी के पत्र के बाद भभुआ थाने में 28 अगस्त को केस दर्ज किया गया.

अग्रिम जमानत देने से इनकार

बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के मामले में पटना की विशेष अदालत बुधवार को भभुआ जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने भभुआ के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। निगरानी की विशेष कनीय लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी मो. जियाउल्लाह ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अपने चचेरे भाई के बैंक खाते में शिकायतकर्ता से 40 लाख, जबकि अपने बॉडीगार्ड के खाते में 80 हजार रुपए प्राप्त किए थे। शिकायतकर्ता के आवेदन पर आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस महानिदेशक के आदेश से जांच की गई और भभुआ थाना कांड संख्या 794/2023 दर्ज किया गया। निगरानी की अदालत में विशेष वाद संख्या 21/2023 दर्ज किया गया है।

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