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रेल पुलिस के तत्परता से आरोपियों के द्धारा की गई अपराध की मिल रही सजा, रेल एसपी ने जारी किया आंकड़ा

रेल पुलिस के तत्परता से आरोपियों के द्धारा की गई अपराध की मिल रही सजा, रेल एसपी ने जारी किया आंकड़ा

MUZAFFARPUR : रेल पुलिस के कार्यक्षेत्र में अगर कोई भी अपराधी किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो वह करवाई और सजा से नहीं बच सकता। यह हम नहीं कह रहे बल्कि मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा जारी रेल पुलिस का रिपोर्ट कार्ड कह रहा है। आपको बताते चले की रेल एसपी के पद पर जब से डॉक्टर कुमार आशीष ने पदभार ग्रहण किया है तब से रेल पुलिस की कार्यशैली ही बदल सी गई है। अब रेल पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। वहीं हाल के दिनों में रेल पुलिस की तत्परता से कई अपराध कर्मियों को रेल कार्यक्षेत्र में की गई अपराध की सजा मिली है। जिसको लेकर मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रेल जिला मुजफ्फरपुर के कांडों में दोषसिद्ध अभियुक्तों की विवरणी (त्वरित / सामान्य विचारण के काण्ड)। मुजफ्फरपुर रेल थाना काण्ड सं0-155/08, दि0-19.12.06 धारा-384234 भा०व०वि०, टी०आर० नं0-623/23 में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक 02.11.2023 को अभियुक्त रामबाबू राम पे०-रामचन्द्र राम सा०-ब्रहमपुरा विकास चौक थाना-ब्रहमपुरा जिला-मुजफ्फरपुर को दोषी पाकर कारा में बिताई गई अवधि 14 माह -02 दिन को सजा में समायोजित करते हुए, 3000 रु० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 02 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

रेल थाना सीवान (थावे) काण्ड सं0-01/2000, दि०-03.01.2000 धारा-457/380 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-62/23 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-02.11.2023 को अभियुक्त टेंगारी साह पे०-रामानाथ साह सा०-सेमरा थाना-नगर जिला-गोपालगंज को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 02 साल 02 माह 06 दिन को सजा में समायोजित करते हुए, 1000 रू० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 01 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सोनपुर रेल थाना काण्ड सं0-62/2000, दि0-11.12.2000 धारा-414/379/411 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-119/22 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-02.11.2023 को अभियुक्त सुनील कुमार पे०-स्व० राम शोभित सिंह सा०-फतेपुर थाना देसरी जिला वैशाली को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 01 माह 20 दिन को समायोजित करते हुए, 6000 रू० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 05 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सोनपुर (हाजीपुर) रेल थाना काण्ड सं0-93/03, धारा-379 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-300/23 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-09.11.2023 को अभियुक्त दिनेश सहनी पे०-स्व० खुहनी सा०-बेलसर खऔर हाथा थाना-बेलसर (ओ०पी०) जिला-वैशाली को दोषी पाकर कारा में बिताई गई अवधि 04 माह 27 दिन को सजा में समायोजित करते हुए 2000 रु० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 15 दिन का कारावास की सजा सुनाई गई हैं। सोनपुर (हाजीपुर) रेल थाना काण्ड सं0-71/02, दि0-17.09.02 धारा-379/34 भा०द०वि० एवं 147 रेलवे अधिनियम, टी०आर० नं0-477/23 में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-09.11.2023 • को अभियुक्त चंदन दास पे०-स्व० लाल दास सा०-हिलालपुर थाना-औधोगिक जिला-वैशाली को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 02 माह 27 दिन को सजा में समायोजित करते हुए, 2000 रू० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 15 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

मुजफ्फरपुर रेल थाना काण्ड सं0-120/23, दि०-19.04.23 धारा-379/411/414 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-4619/23 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-09.11.2023 को अभियुक्त जुगनु अंसारी पे०-नईम अंसारी सा०-धुमुनपुरा थाना-नगर जिला-बेतिया (प०चम्पारण) को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 21 दिन को सजा में समायोजित करते हुए, दोषसिद्ध को 10 दिन का सश्रम कारावास की सजा दी गई। सोनपुर रेल थाना काण्ड सं0-79/13, दि0-27.10.13 धारा-401/34 भा०द०वि० एवं 147 रेलवे अधिनियम, टी०आर० नं0-1710/23 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक 09.11.2023 को अभियुक्त नजरूल हसन प्रे०-स्व० मो० कमरूल हसन सा०-बागमली सोंची पत्ती थाना-नगर जिला-वैशाली को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 08 माह 12 दिन को सजा में समायोजित किया गया हैं। सीवान (धावे) रेल थाना काण्ड सं0-35/01, दि0-14.09.01, धारा-379/34 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-134/23 में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-30.11.2023 को अभियुक्त देवेन्द्र मिश्रा उर्फ चंदु पे०-विरेन्द्र मिश्रा सा०-चितहा थाना-नेवुआ नौरंगिया जिला-कुशीनगर (यू०पी०) को दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए कारा में बिताई गई अवधि 45 दिन को सजा में समायोजित करते हुए. 15 दिनों का सश्रम कारावास के साथ 2000 रु० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 02 माह का साधारण कारावास की सजा दी गई हैं। सोनपुर रेल थाना काण्ड सं0-11/05, दि0-27.02.05, धारा-342/34 भा०द०वि०, टी०आर० नं0-424/23 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, रेलवे न्यायालय सोनपुर (सारण) के द्वारा दिनांक-04.11.2023 को अभियुक्त 01. मो०, जुबैर पे०-शेख मसरूल 02. मो० दिलवार पे०-स्व० मकसूद एवं 03. मो० तैयब पे०-मो० इस्लाम सभी सा०-पल्लावाड़ी रैयापुर थाना-कदवा जिला-कटिहार को दोषी पा कर कारा में बिताई गई अवधि 05 दिन को सजा में समायोजित करते हुए, 2000 रू० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं देने पर 02 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

15 वादों में 15 (शराब पीने वाले) व्यक्तियों से अर्थदण्ड लेकर मुक्त किया गया तथा 02 काण्ड में 02 (शराब पीने वाले) व्यक्तियों से अर्थदण्ड लेकर मुक्त किया गया हैं।वही रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अगर आप रेल थाना के कार्य क्षेत्र में किसी तरह के आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं तो फिर आप किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने रेल पुलिस के द्वारा की जा रही कार्य की भी सराहना की और कहां की रेल पुलिस के तत्परता के कारण आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। 

मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट

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