PATNA: शिक्षा विभाग में किसी प्रकार के चयन प्रक्रिया में अगर स्वजन शामिल हैं तो इसकी जानकारी हर हाल में देनी होगी। इतना ही नहीं अगर स्वजन शामिल हैं तो चयन प्रक्रिया से अलग होना होगा. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
प्रधान सचिव ने जारी किया आदेश
प्रधान सचिव ने विभाग के सचिव, सभी निदेशक, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी प्राचार्यो को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि अरुण कुमार शर्मा बनाम जिला शिक्षा पदाधिकारी की सुनवाई के बाद लोकायुक्त ने 2018 में आदेश पारित किया था. जिसके अनुपालन में यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और ना कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें उसके स्वजन का मामला विचाराधीन हो।
देना होगा घोषणा पत्र
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अध्यक्ष, सदस्यों को इस आशय की घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका अपना कोई स्वजन अभ्यर्थी नहीं है. प्रधान सचिव ने इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराते हुए अपने अधीनस्थों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।