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पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इन प्रत्याशियों को इतना लगेगा चुनाव का शुल्क

पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इन प्रत्याशियों को इतना लगेगा चुनाव का शुल्क

Desk. प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों के विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए शुल्क की जानकारी दी गई है. गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा.

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रुपये शुल्क लगेगा. वहीं जिला परिषद पद के लिए नाम निर्देशन शुल्क दो हजार रुपये देना होगा. ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपये शुल्क लगेगा. महिला, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी.

वहीं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच सौ रूपये, जिला परिषद के लिए एक हजार रुपये तथा ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा. नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है. किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा. किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बनेगा. कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का प्रस्तावक नहीं होगा.

अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है. अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के अनुसार नामांकन शुल्क देना होगा. नामांकन शुल्क की निर्धारित राशि को कोषागार चालान या नगद राशि जमा कर नाजिर रसीद लगाना होगा. नामनिर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा.


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