PATNA : बिहार सरकार सचिवालय में निजी गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने जा रही है। 28 जनवरी से प्रतिबंध लागू हो जायेगा। इसको लेकर सुरक्षा में लगे जवानों को विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसको लेकर एक पम्पलेट भी जारी किया गया है। बिना पास के वाहन सचिवालय में नहीं घुसेंगे।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय में प्रवेश करते समय एवं परिसर के अंदर सभी वाहनों की निर्धारित गति सीमा 20 KM/H का सदैव पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही सचिवालय परिसर के अंदर हार्न बजाना पूर्णत: वर्जित किया गया है। वाहनों के ओभर टेक पर रोक लगा दी गई है।
परिसर के अंदर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन पार्किंग करने का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है।