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टायर ऑयल प्लांट के पर्यावरण प्रदूषण से मानव सहित फसल की हो रही है क्षति, कई लोग हो चुके हैं बीमार , DM ने दिए जांच के आदेश

टायर ऑयल प्लांट के पर्यावरण प्रदूषण से मानव सहित फसल की हो रही है क्षति, कई लोग हो चुके हैं बीमार , DM ने दिए जांच के आदेश

दरभंगा - बिहार के दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ गांव के पास टायर ऑयल प्लांट का संचालन सरकारी नियमों को ताक पर रख कर चल रहा हैं। इन प्लांटों से निकलने वाले जहरीले धुएं से आसपास के गांव के लोगों का दम घुट रहा है। इसके जहरीले धुएं से लोग एलर्जी, दमा व कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आलम यह है कि टायर ऑयल प्लांट से निकलने वाले धुएं आसपास के गांवों में फैल जाता है। जब हवा का दबाव कम होता है, उस समय लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। जिससे कई लोग बीमार भी हो चुके हैं।

वही ग्रामीण अवधेश सिंह और घूरन का कहना है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से आसपास के गांवों के लोगो का दम घुट रहा है। लोगो के साथ-साथ प्लांट से निकलने वाली धुआं पेड़-पौधे के खतरा बना गया है। प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से मानव शरीर को होने वाले नुकसान से प्लांट संचालक को कोई मतलब नही है। सड़क के किनारे चल चल रहे टायर ऑयल प्लांट को बंद कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नही हुई है। 

वही दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि कोई भी प्लांट या इंडस्ट्री लगती है तो उसे प्रदूषण विभाग का अनुमति लेना होता है। खासकर टायर जलाने जैसा कोई प्लाट है तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। आप लोगों के माध्यम से जो मामला संज्ञान में लाया गया है। प्लांट की जांच के लिए टीम भेजी जा रही है। उनके पास पर्याप्त रूप से प्लांट चलाने की अनुमति है कि नही। या फिर अवैध रूप से प्लांट का संचालन किया जा रहा है। अगर अवैध तरीकों से चल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 

टायरों से निकला तेल सड़क निर्माण में होता है प्रयोग

बताते चले कि टायर ऑयल प्लांट में टायरों को जला कर रिसाइकिल जाता है, जिससे तेल निकलता है। यह तेल सड़क बनाने में प्रयोग होता है। प्रति लीटर इस तेल की कीमत 45 से 46 रुपये लीटर होती है। जबकि पुराना टायर मार्केट से आसानी से 12 से 14 रुपये प्रति किलो मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल नए टायर ऑयल प्लांट लगाने पर रोक लगी हुई है। वहीं पहले से चल रहे प्लांट के लिए शर्तें लागू की हैं, जिससे प्रदूषण का असर कम हो सके। नियमों के अनुसार हवा को साफ करने के लिए यंत्र लगाना अनिवार्य होता है। 

रिपोर्ट- वरुण ठाकुर

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