PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि 15 सितंबर, 2021 के बाद सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को इस अवधि के बाद वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए अब मुकदमा संबंधित प्रमंडल में बनाए गए न्यायाधिकरण में दायर कर सकते हैं। इसके लिए पूरे राज्य के सभी जिला को सात प्रमंडल में बांट दिया गया है। प्रमंडलों में वहां के संबंधित जिलों के मुकदमे दायर किए जाएंगे। इसके पहले राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर जिलों में इस संबंध में दायर होने वाले मुकदमों पर रोक लगा दिया था।
कोर्ट ने 11 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना में कहा था कि इस मामले से संबंधित सभी मुकदमें संबंधित जिलों के न्यायाधिकरण में दायर नहीं होकर राज्य स्तर पर बनाए गए न्यायाधिकरण में ही दायर किए जाएंगे। इस अधिसूचना में वकीलों को भी मुकदमे में भाग लेने से रोक लगा दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त, 2021 को जारी किए गए अधिसूचना को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वैसे परिवार जो किसी कारणवश 15 सितंबर, 2021 के बाद वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए मुकदमा संबंधित जिले के जिला न्यायालय में दायर नही किये हैं ,वे अब वहां मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के निष्पादित होने तक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित सभी तरह के मुकदमे संबंधित जिलों में ही दायर किए जाएंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब भी किया था।
कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर, 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें यह कहा गया है कि अधिसूचित किए जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के उद्भाव मुआवजा के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा।