नाबालिग पुत्री से ही दुष्कर्म करता था सगे पिता, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया, 4 जुलाई को मिलेगी सजा

हाजीपुर. नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो सह एडीजे-6 जीवनलाल के कोर्ट ने अभियुक्त पिता दिलीप सहनी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जन्दाहा थाना में कांड संख्या- 68/19 दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़ित बच्ची ने अपने पिता के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया था।

यह था मामला

इस मामलों को लेकर पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 2 फरवरी 2019 को बच्ची घर में अकेली सोई हुई थी। बच्ची की मां की मौत कई वर्ष पहले ही हो गयी थी। बच्ची घर में अकेले सोए हुई थी और पिता बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़ित बच्ची की दादी की नजर पड़ी तो देखा कि दिलीप अपनी पुत्री से ही दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह शोर मचाने लगा घर के आसपास के लोग जब जुटे तो आरोपी पिता भागने लगा, तभी ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और बच्ची को कोर्ट में ले जाकर बयान दर्ज करवाया। 

9 गवाह के आधार पर दोषी करार

पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच कर रिपोर्ट अदालत में समर्पित किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ 2 फरवरी 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने मामलों को 18 जून 2019 को संज्ञान में लिया। वहीं आरोप गठन 28 जून 2019 को हुआ है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए। सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया। इसी आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 4 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।