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हाईकोर्ट के आदेश पर लापरवाही बरतने वाले पांच थानेदार सस्पेंड, एक से मांगा गया स्पष्टीकरण

हाईकोर्ट के आदेश पर लापरवाही बरतने वाले पांच थानेदार सस्पेंड, एक से मांगा गया स्पष्टीकरण

रोहतास. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लापरवाही बरतने वाले पांच थानेदार को सस्पेंड किया गया है, जबकि एक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामला करगहर प्रखण्ड के रिवा गांव में अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ है। यहां अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने पर पांच थानेदारों पर कार्रवाई की गयी है। अभी भी तीन थानेदार रोहतास में तैनात है, जबकि रोहतास जिले से ट्रांसफर हो चुके हैं। रोहतास के शिवसागर थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल, करगहर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्रा, करवंदिया ओपी के अध्यक्ष राकेश कुमार को निलंबित किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में मौजा रीवा में अतिक्रमण हटाने के उपरांत पुनः अतिक्रमण किए जाने के मामले में सीढ़ी ओपी तथा करगहर थाना के तत्कालीन तथा वर्तमान ओपी अध्यक्षों और थानाध्यक्षों तथा करगहर अंचल के अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। मामले में पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा उक्त अवधि के थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्रा, राकेश कुमार सिंह, सुशांत कुमार मंडल, देवानंद शर्मा और नरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है।

नरोत्तम चंद्रा, राकेश कुमार सिंह और सुशांत कुमार मंडल रोहतास में ही पदस्थापित है, जबकि देवानंद शर्मा और नरेंद्र कुमार दोनों वर्तमना में नालंदा जिले में पदस्थापित है। वहीं मामले में उक्त अवधि के सीढ़ी ओपी के अध्यक्ष एसआई राघवेन्द्र शर्मा जो मध निषेध बिहार पटना में पदस्थापित है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

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