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कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद भी जेल नहीं जाएंगे पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार, होगी सिर्फ यह कार्रवाई

कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद भी जेल नहीं जाएंगे पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार, होगी सिर्फ यह कार्रवाई

PATNA : अपहरण केस में बिहार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका दानापुर कोर्ट से खारिज होने के बाद अब उनकी कभी भी हिरासत में लेनेने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उसके बाद भी उन्हें जेल जाने की नौबत नहीं आएगी और उन्हे कुछ घंटे में जमानत पर रिहा किया जा सकता है। 

बता दें कि बीते गुरुवार को दानापुर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सत्यनारायण शिवहरे की अदालत में गुरुवार काे कार्तिकेय की ओर से जनार्दन राय व अन्य चार वकीलों की टीम ने करीब 70 मिनट तक अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष रखा। उसके बाद एपपी मो. कलाम अंसारी के पक्षों को अदालत ने सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शाम में जज ने कार्तिकेय की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।

जमानत खारिज की यह बताई वजह

 उनके अग्रिम जमानत खारिज होने की सबसे मुख्य वजह ये रही है कि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पहले ही रद्द कर दिया था और आदेश दिया था वे कोर्ट में सरेंडर कर रेगुलर बेल के लिए आवेदन करें पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायिक दंडाधिकारी दानापुर ने बिहटा थाना कांड संख्या 859 /2014 में धारा 363/364/365/34 आईपीसी में संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय को अभियुक्त के श्रेणी में ला दिया था।

इसलिए बेलेबल वारंट

पूर्व मंत्री का नाम एफआईआर में नहीं था। अपह्त राजू ने बरामद होने के बाद भी उनका नाम नहीं लिया। राजू के भतीजे यानी केस केस करने वाले ने भी उनका नाम नहीं लिया। राजू ने केस होने के करीब 10 माह बाद 164 के बयान में कार्तिकेय और पूर्व विधायक अनंत सिंह के सीए आशीष हलदर का नाम लिया। जब पुलिस ने जांच की तो दोनों  राजू के अपहरण में संलिप्त नहीं पाए गए। 

उसके बाद दानपुर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन दोनों को भी अभियुक्त बनाया। कोर्ट ने दोनों कके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया। हलधर सर्वाच्च न्यायालय चले गए और उन्हें जमानत मिल गई। कार्तिकेय हाईकोर्ट गए पर अग्रिम जमानत नहीं मिली

हिरासत में लेने के बाद हो जाएंगे रिहा

मामले में एसएसपी ने कहा कि जमानत याचिका खारिज होने के बाद वारंट बेलेबल है इसलिए पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के बाद जमानत दे देगी।वहीं पूर्व मंत्री के वकील जनार्दन राय ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।


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