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पूर्व सांसद अरुण कुमार को जहानाबाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, सीएम नीतीश की छाती तोड़ने के बयान देने का मामला

पूर्व सांसद अरुण कुमार को जहानाबाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, सीएम नीतीश की छाती तोड़ने के बयान देने का मामला

JEHANABAD : पूर्व सांसद और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार को जहानाबाद कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालाँकि 5 हजार रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गयी है।

बताते चलें की 2015 में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण कुमार ने भाजपा कार्यालय में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा बदलकर अनंत सिंह जैसे दर्जनों लोगों का शोषण अपने लाभ के लिए करते रहे हैं। काम निकल जाने के बाद ऐसे लोगों की उन्हें जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कौम चूड़ी पहनकर नहीं बैठी है। यह नीतीश कुमार की छाती भी तोड़ सकती है।

हालाँकि पूर्व सांसद अरुण कुमार के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था की मैं उपलब्ध हूं, उन्हें जो करना है, कर लें। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह उनको मुबारक हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब महागठबंधन में थे। बयान की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने यह भी कहा था अरुण कुमार ने अमर्यादित बयान एनडीए गंठबंधन के तीनों पार्टी के अध्यक्षों की मौजूदगी में कहा था। इसलिए यह एनडीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट था।

वहीँ नीतीश कुमार के गठबंधन में रहने के कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था की कोई नेता मुख्यमंत्री को छाती तोड़ने की धमकी दे रहा है। हम 1990 जैसे हालात नहीं होने देंगे।

जहानाबाद से गौरव की रिपोर्ट

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