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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गया डीएम ने 16 मामलों पर की सुनवाई, कई मामलों का हुआ निपटारा

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गया डीएम ने 16 मामलों पर की सुनवाई, कई मामलों का हुआ निपटारा

GAYA : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई। अनिल कुमार, ग्राम-बलवा, प्रखण्ड-टिकरी के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के क्रम में बताया गया कि अंचलाधिकारी, टेकारी के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है।

अलखी देवी, खंजहाँपुर, मानपुर के द्वारा बिधुत विपत्र सुधार करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सहायक विधुत  अभियंता, विधुत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मानपुर के द्वारा उक्त मामले के बारे में किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी जिलाधिकारी को नहीं दी गई।

जिस कारण जिला पदाधिकारी, गया  ने  सहायक विधुत  अभियंता, विधुत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मानपुर पर ₹500 का अर्थदंड आरोपित करते हुए इस मामले में अपने स्तर से जांच करने का निर्देश दिया।

विलास यादव, रसलपुर खिजरसराय द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष,  खिजरसराय द्वारा बताया गया कि प्राथमिक दर्ज करते हुए वाद का निराकरण कर दिया गया है।

गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट

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