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दूसरे राज्य के शस्त्र लाइसेंसों का 15 फरवरी तक करा लें सत्यापन, गृह विभाग ने ये जारी किए निर्देश

दूसरे राज्य के शस्त्र लाइसेंसों का 15 फरवरी तक करा लें सत्यापन, गृह विभाग ने ये जारी किए निर्देश

पटना: दूसरे राज्यों से हथियार का लाइसेंस रखने वाले लोगों को 15 फरवरी तक अपने हथियारों की दोबारा जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा,अन्यथा उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जायेगा.बिहार के गृह विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक पत्र जारी किया.

राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंसों का सत्यापन जल्दी पूरा करने का निर्देश जारी दिया है.लाइसेंसी हथियार धारकों को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा.गृह विभाग के निर्देश के अनुसार नागालैंड, असम, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर से जारी लाइसेंस का सत्यापन करना जरुरी है.गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि अगर 15 फरवरी तक इन राज्यों के हथियारों का सत्यापन नहीं कराया गया तो इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा.

इससे पहले अक्टूबर साल 2019 में बिहार के गृह विभाग ने  ऐसा आदेश जारी किया गया था.आदेश के बाद भी कई लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अब तक नहीं हो सका. गृह विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 580 हथियारों के लाइसेंस उत्तर-पूर्वी राज्यों से जारी किये गये हैं.174 शस्त्रों के लाइसेंस ऐसे है जिनके पास विशिष्ट पहचान संख्या है जबकि 288 बिना विशिष्ट पहचान संख्या के हथियार हैं और विशिष्ट पहचान संख्या के लिए 98 आवेदन राज्य में लंबित हैं.गृह विभाग को संदेह है कि वास्तविक संख्या 10 से 20 गुना ज्यादा है.सैन्य हथियार नागरिकों के लिए प्रतिबंधित हैं जबकि कुछ हथियार जैसे 9 मिमी पिस्तौल,.38 कैलिबर रिवॉल्वर और 7.62 बोर राइफल केवल पुलिस के उपयोग तक ही सीमित हैं. हैंडगन और .22 कैलिबर बंदूकों का  लाइसेंस राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जा सकते हैं. 

सामाजिक ,सास्कृतिक और धार्मिक उत्सवों के दौरान होने वाले फायरिंग को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किे है.शादी विवाह ,जन्मदिन ,प्रदर्शन के दौरान होने वाले फायरिंग को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है

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