'घर लक्ष्मी बिल्डकॉन' के निदेशक 'राहुल' अगली तारीख पर उपस्थित हों...देरी होने पर प्रति दिन 10OOO रू का लगेगा जुर्माना..RERA का आदेश

PATNA: पटना के घर लक्ष्मी बिल़्ड़कॉन के निदेशक राहुल कुमार को रेरा बेंच के समक्ष हाजिर होना होगा. अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर प्रति दिन 10 हजार रू का जुर्माना लगेगा. रेरा बेंच ने 22 जून को हुई सुनवाई में यह आदेश दिया है. दरअसल, मुकेश नारायण ने 2022 में ही घर ळक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ रेरा कोर्ट में कंप्लेन किया था. आरोप है कि इस कंपनी के इनकम टैक्स रेसिडेंसी प्रोजेक्ट को कंपनी ने अब तक पूरा नहीं किया है. ग्राहक ने रेरा के समक्ष कहा है कि नब्बे फीसदी राशि बिल्डर को दे दिया गया. इसके बाद भी प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है. पैसा लेने के बाद भी घर ळक्ष्मी बिल़्डकॉन के निदेशक निर्माण पूरा नहीं करा रहे. फंंड की कमी बताई जा रही है.
हाजिर नहीं होने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
रेरा बेंच ने कहा कि प्रोमोटर के डिफॉल्ट के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो रही है. बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार है, और फिनिशिंग का काम होना है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेरा ने कंपनी के निदेशक राहुल कुमार सिंह को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी आदेश दिया है कि निदेशक के अगली तारीख पर उपस्थित न होने पर प्रति दिन 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इस अवधि के दौरान, वह बीच-बचाव को लेकर अधिक से अधिक आवंटियों की एक बैठक बुलाकर एक प्रस्ताव बना सकता है. एसोसिएशन के माध्यम से जरूरी सुविधा मुहैया कराने को लेकर आवश्यक धन जुटा सकता है. इस केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.