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शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग के दोषियों पर ट्रायल में तेजी लाए सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग के दोषियों पर ट्रायल में तेजी लाए सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने शादी समेत अन्य समारोहों में राज्य भर में किये जाने वाले हर्ष फायरिंग के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपियों के ख़िलाफ़ ट्रायल में तेज़ी लाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

हाईकोर्ट ने इस मामले में संलिप्त आरोपियों के आर्म्स लाइसेन्स को रद्द करने हेतु कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया है ।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐसे मामलों में अनुसंधान एक से तीन महीने की समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक तीन मामलों में आरोपियों को बरी किया जा चुका है और एक में आरोपियों के ख़िलाफ़ अंतिम प्रपत्र  दायर किया जा चुका है । 

27 को अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता का कहना है कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोगों घायल हो जाते हैं और कितने की तो जान भी चली जाती है।इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सख्त ढंग की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। इस लोकहित याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी व डी जीपी समेत अन्य को पार्टी बनाया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर,2022 को होगी।

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