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स्कूली बच्चों के 'अभिभावक' के लिए जरूरी गाईडलाईन, पटना कमिश्नर ने प्रमंडल के सभी DM को दिया ये निर्देश,जानें...

स्कूली बच्चों के 'अभिभावक' के लिए जरूरी गाईडलाईन, पटना कमिश्नर ने  प्रमंडल के सभी DM को दिया ये निर्देश,जानें...

पटना: बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। अब सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों ,परिवार के सदस्यों,पदाधिकारियों,कर्मियों को हर हाल में टीका लगवाना होगा। साथ ही स्कूली बच्चों के 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अभिभावकों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पंचायत स्तर पर वर्क प्लान बनाकर टारगेट निर्धारित करने तथा अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति का जिम्मा दिया गया है। पटना कमिश्नर से इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि जिस अभिभावक की उम्र 45 साल से अधिक हो उन्हें हर हाल में कोरोना का टीका लेना होगा.   

पटना कमिश्नर ने डीएम के साथ की मीटिंग

पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के सभी जिला के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ विंदुवार समीक्षा की. आयुक्त ने अधिकारियों को टेस्टिंग एवं टीकाकरण के कार्य में अधिक तेजी लाने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु मास्क चेकिंग एवं जागरूकता का सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है. टीकाकरण कार्य के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु आयुक्त ने पंचायत वार नोडल कर्मी को नामित करने का निर्देश डीएम को दिया गया है जिसमें विकास मित्र, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी अथवा इंदिरा आवास सहायक हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त आशा एवं एएनएम को भी जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया है. 

नोडल कर्मी का मुख्य दायित्व होगा कि पंचायत स्तर पर लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरुक एवं प्रेरित करना तथा उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाना है. इस कार्य में जीविका एवं आंगनवाड़ी कर्मियों को भी शामिल करने को कहा गया है साथ ही प्रत्येक साथ ही प्रत्येक टीकाकरण केंद्र के लिए एक सुपरवाइजर /प्रभारी बनाने का निर्देश दिया गया है. जो टीकाकरण केंद्र पर कर्मियों की उपस्थिति तथा टीकाकरण से संबंधित आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे. उन्होंने प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर  निबंधन की प्रक्रिया/ कोविड मानक के बारे में जानकारी देने हेतु बैनर लगाने को भी कहा है.

उन्होंने जिलाधिकारी को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत वार कार्य योजना तैयार कराने तथा पंचायतों को टीकाकरण केंद्र से टैगिंग कर प्रत्येक दिन के टारगेट को पूरा करने का निर्देश दिया. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संयुक्त रुप से वैक्सीनेशन सेंटर/ वैक्सीन हेतु गठित टीम /पंचायत टैगिंग आदि कार्यों से संबंधित स्पष्ट आदेश निर्गत करने को कहा गया है  उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र में उक्त कार्य को सुनिश्चित कराने को भी कहा है. उन्होंने सभी टीकाकरण केंद्र पर फ्लेक्स प्रदर्शित कर निबंधन की प्रक्रिया एवं कोविड प्रोटोकॉल से अवगत कराने का निर्देश दिया है 45 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं.आर टी पी सी आर एवं एंटीजन टेस्ट में प्रतिदिन प्रगति लाने का निर्देश दिया है इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी से नियमित समीक्षा करने तथा मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया है आयुक्त ने कहा कि जागरूकता एवं सावधानी ही बचाव है कोरोना से डरने/ घबराने की जरूरत नहीं  बल्कि सजग एवं सतर्क रहने की है जरूरत है .कोविड  प्रोटोकॉल के तहत मास्क /सैनिटाइजर का प्रयोग करने तथा 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु आम लोगों को जागरुक एवं प्रेरित करने का अभियान लगातार जारी रखने का निर्देश दिया है. 

नियम पालन नहीं करने पर शो-रूम होंगे बंद

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने हेतु सार्वजनिक स्थलों ,दुकानों, शॉपिंग मॉल ,सब्जी मंडी , बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ,पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क चेकिंग का सघन अभियान चलाने तथा कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। पटना जिला में तीसरे चरण के तहत मास्क चेकिंग हेतु 8 धाबा दल द्वारा जांच कार्य जारी है। वर्तमान में 1 अप्रैल से शुरू अभियान के तहत पटना जिला में 1565 लोगों से ₹78250 की जुर्माना राशि की वसूली की गई है।  इसी तरह से अन्य जिलों में भी मास्क चेकिंग हेतु सघन अभियान जारी है .covid प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले showroom को 3 दिन तक बंद रखने की कार्रवाई भी की जा सकती है,   शहर मे रोको टोको अभियान को  भी  तेजी से चालू करने का निर्देश दिया गया. उल्लंघन करने का बसों एवं ऑटो को जब्त किया जाने का निर्देश दिया गया है.

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