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पटना हाईकोर्ट में 67वीं बीपीएससी परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर सुनवाई पूरी, पढ़िये पूरी खबर आगे क्या हुआ?

पटना हाईकोर्ट में 67वीं बीपीएससी परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर सुनवाई पूरी, पढ़िये पूरी खबर आगे क्या हुआ?

पटना. हाईकोर्ट ने  67 वीं बीपीएससी  परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है. जयदीप अभय व अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद सुरक्षित रखा. 

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पिछले 15 वर्षों से लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को हर साल लेने की जगह दो तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है. हर वर्ष बहाली के लिए परीक्षा आयोजित नही होने के कारण अभ्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का समान अवसर नहीं मिलता है. अगर हर वर्ष परीक्षा आयोजित किया जाता, तो उम्मीद्वार को पूरा अवसर मिलता.

साथ ही  संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने पर अवसर कम मिल पाएंगे. परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा खत्म होने के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं प्राप्त होता है. उन्हें समान अवसर नहीं प्राप्त मिलने के कारण उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है.

वहीं बीपीएससी की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अधिवक्ता संजय पाण्डेय ने कोर्ट को बताया गया कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र में छूट दी जाती रही है. साथ ही उन परीक्षाओं में हर वर्ष की रिक्तियां भी एक साथ सम्मलित रहती है. अभ्यार्थियों को उचित अवसर मिलता मिलता है. हाई  कोर्ट ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद इस मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है.


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