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राहुल गांधी को बड़ी राहत....पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

राहुल गांधी को बड़ी राहत....पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

PATNA : मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहने के  मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक का  रोक लगाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी।जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की।

बता दें कि  पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल,2023 को कोर्ट में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी।अब उन्हें पटना की निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। इस मामलें पर  अगली सुनवाई15 मई, 2023  की जाएगी।

2019 का है मामला: यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह कर अपमानित किया है. फिर केस में कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. इस मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं. इस केस में आखरी गवाही दर्ज कराने वाले सुशील मोदी हैं. अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

सूरत कोर्ट से राहुल को मिली है सजाः राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर दिये गये बयान पर सूरत में भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने भी आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था. 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी.

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