टीचर बहाली : शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर लगी रोक पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

PATNA: बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 28 मई का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है. बिहार सरकार की ओर से अनुरोध किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने टीचर बहाली के मामले पर आज सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन के मामले की सुनवाई 28 तारीख को सबसे पहले नंबर पर रखा है.
इस बात की संभावना ज्यादा है कि पटना हाईकोर्ट शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा सकता है. इस रोक को हटवाने के लिए अभ्यर्थियों ने कई दाव-पेंच लगाए हैं. शिक्षक अभ्यर्थी कई दिनों तक गर्दनीबाग में धरना दे चुके हैं. उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी वह अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं. बता दें, राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के 90760 पदों के लिए और माध्यमिक उच्च विद्यालय के 30020 पदों पर छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया चल रही थी. इस प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिसे अब हटाया जा सकता है.
बिहार सरकार की तरफ से पहले ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष हलफनामा देते हुए कहा गया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा. हालांकि ब्लाइंड एसोसिएशन में हाईकोर्ट में इसके लिए रिट याचिका दायर की थी, जिसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट को हलफनामा दिया था. इसी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर सरकार तक की निगाहें आज पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी रहेंगी.