बिहार के उत्पाद कोर्टों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 31 अगस्त को

पटना. हाईकोर्ट में राज्य के उत्पाद कोर्ट के बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने और विकास के मामले में सुनवाई 31 अगस्त 2022 तक टल गयी है। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्पाद कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में उत्पाद क़ानून से सम्बंधित मामले बड़ी संख्या में सुनवाई के लिए लंबित है, लेकिन उत्पाद कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी है।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया था कि उत्पाद कोर्ट के गठन, जज, कर्माचारियों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातर कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने बताया कि सामान्य और उत्पाद कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर को बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, शौचालय, बैठने व कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें लैपटॉप भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।

महाधिकवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है। साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त 2022 को होगी।