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पटना हाईकोर्ट में प्रधानाध्यापक की बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षों को शामिल करने पर हुई सुनवाई, जानिए पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट में प्रधानाध्यापक की बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षों को शामिल करने पर हुई सुनवाई, जानिए पूरा मामला

PATNA : राज्य के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षों को भी शामिल करने के मामलें में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई  करते हुए बहाली पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कहा कि याचिका के अंतिम निर्णय पर प्रधानाध्यापक की बहाली निर्भर करेगी। 

उनके अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली एसटीईटी पास उम्मीदवार को की गई है और उनसे पठन - पाठन का कार्य लिया जा रहा है, तो फिर प्रधानाध्यापक की बहाली से वंचित करने का कानून सही नहीं है। उन्होंने बहाली के लिए बनाये गये नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए।

कोर्ट ने इस मामलें पर विस्तार से सुनवाई के लिए आगामी 20 जून की तारीख तय की। इसके साथ ही कहा कि कोई भी बहाली इस केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

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