पटना. पटना हाई कोर्ट ने राज्य के वैशाली जिले में शांति स्तूप के नजदीक स्थित अभिषेक पुष्करणी के नाम से जाने वाले 2600 वर्ष पुराना तालाब के विकास व् सौंदर्यीकरण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी।
इस जनहित याचिका में कहा गया है कि 2600 वर्ष पुराने इस प्राचीन काल के तालाब के प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करने, अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने व उक्त तालाब में सालों भर पानी की नियमित आपूर्ति करने को लेकर आदेश देने का अनुरोध किया गया है। यह भी कहा गया कि गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाता है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने बताया की इस मामले को लेकर 16 अप्रेल, 2021 को याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल, आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ए एस आई), बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव व वैशाली के जिलाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई हैं। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।