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पटना में वेंडिंग जोन निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने दिया हलफनामा दायर करने का निर्देश

पटना में वेंडिंग जोन निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने दिया हलफनामा दायर करने का निर्देश

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण के मामले पर बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डॉ आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट को बताया गया कि कदमकुआं वेंडिग जोन का निर्माण कार्य छह माह में पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में हो रहे विलम्ब होने पर ये जनहित याचिका दायर की गई थी। पटना नगर निगम की ओर से इस  सम्बन्ध में कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं।

ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना हैं। इनके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी। कोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य एक बेहतर सहयोग किये जाने बात की,    जिससे सभी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया।जा सके।  कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं,बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि   राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया।साथ ही यह भी बताने को कहा था कि  वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा।  कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं,जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि कदमकुआं वेंडिंग जोन के लिए फिर कब टेंडर जारी किया जाएगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा।

पूर्व में पटना नगर निगम ने कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण रोके जाने के मामले में एक हलफनामा दायर किया था।इस हलफनामा में यह बताया गया कि नगर निगम को दो करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी करने का अधिकार नहीं है।साथ ही इस तरह के निर्माण के लिए बुडको से सहमति लेना आवश्यक है। इस मामले पर 16 मई , 2022 को सुनवाई की जाएगी।


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