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ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, 24 हजार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द, सभी को लौटाने होंगे 8 साल का वेतन

ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, 24 हजार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द, सभी को लौटाने होंगे 8 साल का वेतन

DESK : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta HighCourt) की तरफ से बड़ा झटका देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बंगाल सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया सोमवार को अमान्य घोषित कर दी

बता दें कि 2016 राज्य स्तरीय परीक्षा के जरिए ये सभी भर्तियां हुईं जिसमें घोटाले के आरोप लगे। इस फैसले का असर ग्रुप सी, डी और IX, X, XI, XII कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। आज के फैसले से करीब 24,000 नौकरियां रद्द हो गई हैं। 

6 हफ्ते में सभी को वेतन लौटाने का आदेश

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की। अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, राज्य सरकार को नई भर्ती अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि सीबीआई मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी।

शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोप, कई गिरफ्तारियां

हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी लागू होगा। ये वो भर्तियां हैं जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016 राज्य स्तरीय परीक्षा से की गईं। मालूम हो कि एचसी के आदेश पर CBI ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और डब्ल्यूबी एसएससी में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 

गौरतलब है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी। इस भर्ती को लेकर 5 से 15 रुपये तक के घूस देने के आरोप लगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एससी के आदेश पर हाई कोर्ट ने खंडपीठ का गठन किया। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच ने आज इस पर सुनवाई की, जो कि SSC की ओर से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं और अपीलों को लेकर हुई।

छलके खुशी के आंसू

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे. खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगाने के कुछ अपीलकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद उसके परिसर के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों आकांक्षी खुशी में रो पड़े. उनमें से एक ने कहा, ‘‘हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे. सड़कों पर किए वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिल गया है.''

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