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पटना डीएम कार्यालय पर हाईकोर्ट ने लगाया पचास हज़ार का अर्थदंड, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना डीएम कार्यालय पर हाईकोर्ट ने लगाया पचास हज़ार का अर्थदंड, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के डीएम कार्यालय पर पचास हजार का अर्थदंड लगाया है।जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने पंकज कुमार की आवमानना वाद पर सुनवाई की।

 

कोर्ट ने डीएम कार्यालय को अर्थदंड की राशि पटना हाई कोर्ट के लीगल सेल में जमा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिनांक 21.11.2019 को पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पिछले चार वर्षों से अनुपालन प्रतिवादियों द्वारा नहीं किया गया। 

कोर्ट को बताया गया की प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने में निष्क्रियता रही है। अदालती आदेश के अनुपालन में देरी पाते हुए हाईकोर्ट ने डीएम कार्यालय, पटना पर पचास हज़ार का अर्थदंड लगाया।

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