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NH-19 के निर्माण पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : जो काम 10 दस साल में पूरा नहीं हुआ, उसे डेढ़ माह में पूरा करने का आदेश

NH-19 के निर्माण पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : जो काम 10 दस साल में पूरा नहीं हुआ, उसे डेढ़ माह में पूरा करने का आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर छपरा नेशनल हाईवे का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश निर्माण कंपनी को दिया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन को निर्माण में होने वाली हर बाधा को दूर करने में हर संभव मदद करने का आदेश  भी दिया है।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई किया।

 कोर्ट ने नेशनल हाईवे -19 की जमीन पर किये गये अतिक्रमण से लेकर निर्माण में किसी प्रकार की बाधा को तुरंत दूर करने का आदेश दिया है।  कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राज मार्ग के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि जेपी सेतु को हाजीपुर छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अत्यंत ही धीमा चल रहा है। इसके अलावे सारण जिला में कई स्थानों पर ब्रिज और सड़क निर्माण का काम बंद है। 

  हाजीपुर छपरा राष्टीय राज मार्ग का कार्य वर्ष 2011 मे शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए निर्माण कम्पनी को 45 दिनों के भीतर इस प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने का आदेश दिया है।

 इसके साथ ही जिला प्रशासन को हर संभव मदद करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत की ओर से तय समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं किये जाने पर निर्माण कंपनी के साथ  ही साथ जिला प्रशासन अवमानना के दोषी होंगे। दोनों के विरुद्ध कोर्ट कानून के तहत कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने  उक्त मामले पर आगे की सुनवाई हेतु आगामी 16 अगस्त  की तिथि निर्धारित किया  है।

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