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नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट सख्त,राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट सख्त,राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

PATNA : नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति देने के पूर्व नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 24 जनवरी को स्पष्टीकरण मांगा है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राकेश कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 24 जवाब तलब किया गया है।

जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता नलिन कुमार ने जस्टिस प्रभात कुमार की कोर्ट में नियमावली प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2012 में इससे संबंधित नियमावली को लागू किया था। 

नियमावली में कहा गया था की अधिसूचना जारी होने तक की तिथि से 2 वर्षों तक स्नातक शिक्षकों के पदों पर सीधी नियोजन किया जाएगा। इसके बाद जो पद बचेगा उसमें से आधे को प्रोन्नति से भरा जाएगा। आधे पद पर नियोजन किया जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक उलट बगैर प्रोन्नति दिए बिना बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उपरोक्त नियमावली के मुताबिक 3 अप्रैल 2008 2012 को नियमावली के अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष बाद 3 अप्रैल 2014 तक के स्नातक शिक्षक के पद उपस्थिति नियोजन किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं होने पर जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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