पटना. देशभर के मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए इस वर्ष आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) में बिहार की एक अभ्यर्थी की ओएमआर आंसर शीट में प्रथमदृष्टया गड़बड़ी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने उक्त छात्रा की ओएमआर आंसर शीट पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने श्रेया प्रसाद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा लेने वाली एजेंसि एनटीए को निर्देश दिया कि 16 नवम्बर को मांगी गयी ओएमआर उत्तर फलक को कोर्ट में पेश करे।
केंद्र सरकार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एडीशनल सोलिसिटर जेनरल को भी इस मामले की नोटिस लेने को कहा गया, ताकि उनके जरिये परीक्षा लेने वाली एजेंसी को जल्दी सूचना दी जा सके। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को दर्शाया कि श्रेया की ओएमआर आंसर शीट, जो नीट की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई उसमें क्रम संख्या एक से लेकर 101 तक के उत्तर दिखाई ही नहीं दे रहे। इसके परिणाम में उनके मुवक्किल को पहले 100 प्रश्नों में शून्य अंक मिले हैं, जबकि आगे के प्रश्नों को श्रेया ने सफलता पूर्वक हल किया है।
एक साथ 100 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट में नहीं दिखना, परीक्षा व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी की और इंगित करता है और साथ ही याचिका कर्ता की दक्षता और पात्रता को चोट पहुंचाता है। अभिनव ने देश के अन्य हाई कोर्ट से पारित आदेशों के हवाले से, न्यायमूर्ति शर्मा की एकलपीठ को दर्शाया कि बिल्कुल इसी प्रकार गड़बड़ियों को अन्य हाईकोर्ट में उजागर किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गयी दलील को स्वीकार करते हुए श्रेया की ओएमआर शीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 16 नवम्बर 2022 को होगी।