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अदालती आदेश के उल्लंघन पर IG मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, चार सप्ताह में मांगा स्पष्टीकरण

अदालती आदेश के उल्लंघन पर IG मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, चार सप्ताह में मांगा स्पष्टीकरण

पटना. हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अल्लाउद्दीन अंसारी की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने बाद ये आदेश दिया।

साथ ही गत वर्ष 27 अगस्त को हुई बैठक का प्रस्ताव तथा गत वर्ष 19 फरवरी को जारी आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि आईजी ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है।

कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। वहीं आईजी को चार सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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