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हिट एंड रन कानून: सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, नए कानून अभी नहीं होगें लागू

हिट एंड रन कानून: सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, नए कानून अभी नहीं होगें लागू

नई दिल्‍ली : हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो गई है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी. उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा. सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है.यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट  के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है. देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.

 ‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी. हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया. बीएनएस ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता की जगह ली है. इसमें प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोर कमिटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने गृह सचिव से मीटिंग के बाद प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने कहा, ‘ड्राइवर हमारे परिवार के सदस्य हैं. हमने 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें ड्राइवरों की चिंता और भय से अवगत करा दिया था. साथ ही यह बता दिया था कि अगर यह कानून लागू होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है. 

बता दें केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.

 


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