'ऐसे ही पुलिस काम करेगी, तो सिविल कोर्ट बंद कर दें...' पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में की सख्त टिप्पणी

पटना. हाइकोर्ट ने पुलिस के भू माफिया के साथ मिलीभगत और अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस संदीप कुमार ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई में पूर्वी पटना के एसपी, पटना सिटी के सीओ और अगमकुआं थाना के एसएचओ को तलब किया है। कोर्ट ने अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ऐसे ही पुलिस काम करेगी, तो सिविल कोर्ट बंद कर दें।

कोर्ट ने पुलिस के मनमाने रवैए पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलेगा। पुलिस थाने में पैसा देकर मनमाने काम करवाए जा सकते हैं। क्या सारी ताकत पुलिस को मिल गई है क्या। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस मामलें में कोर्ट पांच-पांच लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दे सकता है, जिसे पुलिस अधिकारियों को अपनी जेब से देना पड़ेगा।

कोर्ट को बताया गया कि भू माफिया के शह पर याचिकाकर्ता व उसके परिवार वालो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2022 को होगी।