बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना, अब हेलमेट की गुणवत्ता पर भी रखी जाएगी विशेष नजर, होगा औचक निरीक्षण

दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना, अब हेलमेट की गुणवत्ता पर भी रखी जाएगी विशेष नजर, होगा औचक निरीक्षण

PATNA: देश के कई राज्यों में दोपहिया वाहन चालकों के लिए डबल हेलमेट का नियम लागू है। यानी कि, वाहन चालक और पीछे बैठने वाले शख्स दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं बिहार में भी इसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है। हालांकि यह नियम ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधे से ज्यादा लोग टोपीनुमा हेलमेट साथ लेकर चलते हैं, जिससे वह जुर्माना देने से बचें। जबकि यह नियम उनकी ही सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।

इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि अच्छी गुणवता के हेलमेट नहीं धारण करने यह फिर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसी को लेकर उन्होनें निर्देश जारी किए हैं कि दोपहिया वाहन खरीदते समय ही लोगों को अच्छी गुणवता वाला हेलमेट लेना होगा। इसके लिए डीलर प्वाइंट का ही औचक निरीक्षण किया जाएगा। जबकि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले डीलर पर की जाएगी कार्रवाई। वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि वाहन की डिलीवरी के साथ ही हेलमेट दें। बिना हेलमेट वाहन की डिलीवरी न करें। इस संबंध में विशेष बैठक आय़ोजित की गई। जिसमें सभी डीटीओ को प्रशिक्षित किया गया। सचिव ने बताया कि वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 525 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वर्ष 2020 में 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह बिना हेलमेट के थे। परिवहन सचिव ने कहा है कि वाहन खरीद के दौरान वाहन क्रेता को वाहन विक्रेता (डीलर) द्वारा अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप हेलमेट उपलब्ध कराने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी डीलरों को निदेशित किया जाए।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आम लोगों को इस संबंध में जागरुक किया जाए। इस हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रुप से जानकारी दी जाए एवं इसकी अनिवार्यता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के क्रेता को डीलर द्वारा वाहन आपूर्ति नहीं किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 138 के उपनियम 4 (एफ) के अंतर्गत दोपहिया वाहन की खरीद के समय दोपहिया वाहन विनिर्माता बीआईएस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरुप सुरक्षा हेड गेयर प्रदान करने का प्रावधान है। जबकि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 120 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 196 में दोपहिया वाहन चालकों एवं उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवतापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पर 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

Suggested News