लालू यादव की जमानत रद्द करने को लेकर आज अहम सुप्रीम कोर्ट, क्या फिर से लालू प्रसाद को जाना पड़ेगा, रहेगी सबकी नजर

NEW DELHI : बीमारियों का हवाला देकर चारा घोटाले में जमानत पर रिहा हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। उनके खिलाफ सीबीआई ने जमानत याचिका खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। बता दें कि लालू प्रसाद को खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले साल अप्रैल में उन्हें जेल से जमानत पर रिहा गया था।
वहीं लालू प्रसाद की जमानत को लेकर बिहार में बयानबाजी का दौर पर सामने आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत लालू प्रसाद के जमानत को रद्द करने की बात कोर्ट में रख रही है। लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत ली थी। आज उनका स्वास्थ्य ठीक है। वे राजनीतिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, चुनावी मीटिंग में जा रहे हैं, महागठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है और सीबीआई को उनसे कोई जानकारी चाहिए और वह चाहती है कि जमानत रद्द हो तो यह न्यायिक प्रक्रिया है
लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि लालू प्रसाद को जिस साजिश के तहत फंसाया गया वह जगजाहिर है। राजद गरीब गुरबों की पार्टी है। लालू प्रसाद हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के द्वारा ही लालू प्रसाद जमानत पर हैं, इसलिए कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा।
इन मामलों में हुई है सजा
चारा घोटाले के 5 मामलों में लालू सजायाफ्ता: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले 37 करोड़ और 89 लाख अवैध निकासी मामले में उनको 5-5 साल की सजा मिली है. 89 लाख के देवघर ट्रेजरी केस में में साढ़े तीन साल की सजा, 3 करोड़ के दुमका कोषागार मामले में 18 साल की सजा और 139 करोड़ के डोरंडा कोषागार मामले में भी 5 साल की कैद की सजा मिली हुई है. इन सभी मामलों में उन पर आर्थिक दंड भी लगा है. अभी लालू सभी मामलों में बेल पर हैं.