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औरंगाबाद में जिला जज ने मृतक के पत्नी को दिया 7 लाख का मुआवजा, जानिए किस कारण दिया गया मुआवजा

औरंगाबाद में जिला जज ने मृतक के पत्नी को दिया 7 लाख का मुआवजा, जानिए किस कारण दिया गया मुआवजा

औरंगाबाद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 54/2017 के मृतक धनंजय कुमार गुप्ता के पत्नी निर्मला देवी निवासी ग्राम महसू थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद को  07 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 30/2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि मृतक धनंजय कुमार गुप्ता, निरंजन कुमार गुप्ता, राकेश कुमार मेहता अपने नए मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को ग्राम सरसोत से आने के क्रम में भैरोपुर गांव से 100 गज उत्तर एनएच 139 पर विपरीत दिशा से स्कॉर्पियो जिसका पंजीयन संख्या बीआर 01 पीजी 4777 के चालक के द्वारा लापरवाही से चलाते हुए धक्का मार दिया था। जिसमें धनंजय कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गयी।  

चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्य है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।


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