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बिहार में 17 वर्ष की उम्र में भी भर सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म, ऐसे करें आवेदन

बिहार में 17 वर्ष की उम्र में भी भर सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म, ऐसे करें आवेदन

CHAPRA: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए की अब आपकी उम्र 18 वर्ष हो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब आप 17 वर्ष की उम्र में ही एडवांस फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप की उम्र 18 वर्ष होगी आप मतदाता बन जाएंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संसद में एक्ट के तहत इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म के अनुसार 17 वर्ष का युवा एडवांस फॉर्म भर सकता है और 18 वर्ष होने के साथ वह देश का मतदाता बन जाएगा। पहले 18 वर्ष होने के बाद फॉर्म भरा जाता था तब जाकर वह युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकता था। उन्होने बताया कि 1 जनवरी 2024 और 1 अप्रैल 2024 के साथ 1 जुलाई 2024 और एक अक्टूबर 2024 की अहर्ता तिथि को मतदाता बनने की योग्यता धारी नागरिक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 6 में रंगीन फोटो के साथ उम्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी अपील करते हुए कहा कि वह अधिक से अधिक वोटर को वोटर लिस्ट से जोड़ने में मदद करें।

यह है कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन 27 अक्टूबर दावे और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 27 अक्टूबर विशेष अभियान तिथि 28-29 अक्टूबर 2023 एवं 25-26 नवम्बर 2023, दावे एवं आपत्ति का निराकरण की तिथि-26.12.2023 निर्धारित है। मतदाता सूची के प्रारुप का अंतिम प्रकाशन 05.01.2024 को होगा।

सारण में 30 लाख से अधिक मतदाता

मतदाताओं की बात की जाए तो सारण  में कुल मतदाताओं की संख्या 30 लाख 23 हजार 269 हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 81 हजार 183 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1442079  है। जिले में फिलहाल थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 07 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीएम मोहम्मद मुमताज, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, जिला जल संपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार उपस्थित थे।

पुनरीक्षण का यह है उद्देश्य

पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य युवा निर्वाचकों का अधिकाधिक पंजीकरण एवं निर्वाचक सूची लिंगानुपात (912) को जनगणना लिंगानुपात (954) के समरूप करना है। बताया गया कि आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले प्रपत्र में प्रपत्र-6 नये मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र-06 (क) प्रवासी भारतीय का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र-07 नाम हटाने हेतु एवं प्रपत्र-8 विद्यमान प्रविष्टियों में सुधार हेतु ईपिक प्रतिस्थापन हेतु निवास स्थानान्तरण, पता बदलने हेतु दिव्यांगता चिहिंत करने हेतु प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के लिए दावा-आपत्ति अवधि में आवेदक अपने समान्यतः निवास स्थान से संबंधित बी.एल.ओ. को आवेदन दे सकते है। दावा आपत्ति हेतु www.nvsp.in पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता हैं। इसके अलावे voter Helpline Mobil APP के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इसे लेकर जिले के सभी निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है।

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