चारा घोटाला मामले में अदालत ने 36 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा, लगाया भारी-भरकम जुर्माना

पटना/रांची. चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में शुक्रवार को अदालत ने 36 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई. चारा घोटाले के अंतिम मामले में दोषी करार 36 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत में यह सजा सुनाई गई. रांची की अदालत ने इस मामले में पहले ही बिहार केपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सजा सुनाई थी. 

इस मामले के 36 दोषियों में 8 अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं. सभी को 4-4 साल की सजा सुनाने के अतिरिक्त उन पर अदालत ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना के तौर पर न्यूनतम 3 लाख और अधिकतम 1 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने इस मामले में डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ रूपया का जुर्माना लगाया है.

इन्हें हुई सजा : सजा पाने वाले 36 दोषियों में नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनुल भेंगराज, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, डॉ. गौरीशंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ.फणींद्र कुमार त्रिपाठी, आपूर्तिकर्ता महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रविनंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, डॉ. अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक और प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार शामिल हैं.

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सीबीआई की तरफ से चारा घोटाला में 66 मामले दर्ज किए गए थे. इनमें छह मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया था.