NEW DELHI : लोकसभा चुनाव के पूर्व देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया गया था। अब इस कानून के तहत नागरिकता का सार्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। जिसकी शुरुआत बुधवार को हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 14 लोगों को नागरिकता का सार्टिफिकेट सौंपा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार ने नई दिल्ली में यह सर्टिफिकेट सौंपा और उन्हें भारत का नागरिक बनने की बधाई दी है।
जानकारी के अनुसार CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जिसके तहत बुधवार को केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नगारिकता के दस्तावेज 14 लोगों को सौंपे गए। जिससे उनमें खुशी की लहर है।
ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
बतादें कि अब भारत की नागरिकता पाना काफी आसान हो गया है। हालांकि भारत की नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी। जो उपर दर्शाये गए देशों से आए हुए और पात्रता में आते हों। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। ऐसे में जिन्हेंं भारत की नागरिकता चाहिए वह आनलाइन आवेदन कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
सरकार ने बताया था कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6, जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है. सीएए ने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले लोगों के उत्पीड़न की पीड़ा को कम करने तथा उनके प्रति उदार व्यवहार दिखाने के उद्देश्य से नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर पांच साल कर दिया है
वीजा के बगैर मिलेगी नागरिकता
CAA के नियम अनुसार वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अब इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारत के वैध वीजा के बिना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।